logo

एतवा साहू हत्याकांड : PLFI के जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी किया 

civil_court_ranchi1.jpeg

रांची 

एतवा साहू हत्याकांड के आरोपी PLFI के जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप उर्फ राजेश गोप को रांची सिविल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले का ट्रायल रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में चला। पुलिस ने सूचक चामू साहू के आरोपों को साबित करने के लिए 5 गवाह कोर्ट के समक्ष पेश किये। लेकिन सभी गवाह और पुलिस द्वारा पेश किये गये साक्ष्य यह साबित करने के नाकाम रहे कि तिलकेश्वर गोप ने एतवा साहू की हत्या की थी। जिसके बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में तिलकेश्वर गोप को बरी कर दिया। 

2012 में रांची-खूंटी बॉर्डर पर हुई थी हत्या 

बता दें कि एतवा साहू की हत्या साल 2012 में रांची-खूंटी बॉर्डर पर हुई थी। बाद में इसमें PLFI के जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप का नाम आरोपी के रूप में जुड़ने से मामला सुर्खियों में आ गया था। मृतक के भाई चामू साहू ने लापूंग थाना में कांड संख्या 21/2012 दर्ज करवायी थी। आरोपी तिलकेश्वर गोप उर्फ राजेश गोप की ओर से एडवोकेट प्रीतांशु सिंह ने बहस की। 

 

हमें फॉलो करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें -                    

https://chatwhatsappcom/H6JHUZV9z0LIcfjbcYlVDn

Tags - Etwa Sahu massacre PLFI commanderTilakeshwar GopJharkhand News